'केन्द्र को मिलने वाली Royalty टैक्स नहीं, राज्य सरकार को Cess लगाने का अधिकार', खनिज पर टैक्स मामले में SC ने सुनाया फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खनिज लीज पर लेनेवाले द्वारा केन्द्र (मालिकों) को दी जानेवाली रॉयल्टी कर नहीं है. वहीं राज्य सरकार इन खनिज होल्डर्स पर उपकर(लेवी) लगा सकती है.