दिल्ली में स्कूली छात्रा पर एसिड अटैक, आत्मरक्षा में हमलावर के साथ क्या कर सकते है पीड़ित
IPC की धारा 100 के तहत एसिड अटैक के दौरान एक पीड़ित को ये अधिकार है कि वो अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी भी हद जा सकता है यहां तक कि शरीर की निजी प्रतिरक्षा या आत्मरक्षा में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी कानून उसके साथ खड़ा होगा.











