रेणुकास्वामी मर्डर केस : बेंगलुरू कोर्ट ने दर्शन, पवित्रा गौड़ा की जमानत याचिका की खारिज
रेणुकास्वामी मर्डर केस में कन्नड़ अभिनेता दर्शन व मुख्य आरोपी पवित्रा गौड़ा को बेंगुलूरू कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है.
रेणुकास्वामी मर्डर केस में कन्नड़ अभिनेता दर्शन व मुख्य आरोपी पवित्रा गौड़ा को बेंगुलूरू कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है.
कर्नाटक की अदालत ने रेणुकास्वामी मर्डर मामले में कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन की जमानत याचिका पर फैसला 14 अक्टूबर तक सुरक्षित रखा है. रेणुकास्वामी मर्डर मामले की मुख्य आरोपी पवित्रा गौड़ा की जमानत याचिका पर भी उसी दिन फैसला सुनाया जाएगा.
संविधान में 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में यह कहा गया है कि राज्य कानून बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंघ करेगा।
रेणुकास्वामी मर्डर केस में कन्नड़ अभिनेता दर्शन व मुख्य आरोपी पवित्रा गौड़ा को बेंगुलूरू कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है.
कर्नाटक की अदालत ने रेणुकास्वामी मर्डर मामले में कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन की जमानत याचिका पर फैसला 14 अक्टूबर तक सुरक्षित रखा है. रेणुकास्वामी मर्डर मामले की मुख्य आरोपी पवित्रा गौड़ा की जमानत याचिका पर भी उसी दिन फैसला सुनाया जाएगा.
संविधान में 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में यह कहा गया है कि राज्य कानून बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंघ करेगा।