नाबालिग द्वारा धर्म परिवर्तन, शारीरिक संबंध के लिए दी गई सहमति भी मान्य नहीं
Allahabad High Court के Justice Umesh Chandra Sharma ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति धर्म परिवर्तन और शारीरिक संबंध के लिए सहमति नहीं दे सकता.