हाईकोर्ट जज की अनावश्यक टिप्पणी से 'बहुत तकलीफ' हुई, फैसले की आलोचना पर सुप्रीम कोर्ट ने दी प्रतिक्रिया
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज की आलोचना पर सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत देते हुए कहा कि शीर्ष न्यायालय के आदेश को मानना इच्छा का विषय नहीं है बल्कि ये एक संवैधानिक बाध्यता है.