जजों की नियुक्ति मामले में कॉलेजियम के फैसले की 'वजह' को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम जजों की नियुक्ति लेकर निजी जानकारियों को लेकर फैसला लेती है जिसे सार्वजनिक करना कैंडिडेट के हित में नहीं होगा. इस दौरान अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी जिक्र किया जिसमें पात्रता और उपयुक्तता के बीच में अंतर बताया गया है.