'इन हालात में तो नियमित मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही', दोषी व्यक्ति को विदेश जाने की अनुमति देते Delhi HC ने कहा
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आबादी के अनुपात में मुकदमों की संख्या बहुत अधिक है और न्यायाधीशों की भारी कमी है जिसके कारण कई मामले अनसुने रह जाते हैं और अपीलों पर समय पर निर्णय नहीं हो पाता है.