Genral Election: जेल में बंद कैदी दे सकते हैं वोट! जानिए क्या कहता है कानून
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सेक्शन 62(5) के तहत, पुलिस की कानूनी हिरासत में और कारावास की सजा काटने वाले व्यक्ति वोट नहीं डाले सकते. आइये जानते हैं कैदियों को चुनावी मामले में क्या-क्या अधिकार मिले हैं..