राजस्थान अपहरण केस: प्यार या साजिश?
राजस्थान, बीकानेर नाबालिग छात्रा के अपहरण केस में बड़ा खुलासा हुआ, सच जानकर लोग हैरान रह गाए
राजस्थान, बीकानेर नाबालिग छात्रा के अपहरण केस में बड़ा खुलासा हुआ, सच जानकर लोग हैरान रह गाए
श्री डूंगरगढ़ कस्बे के एक निजी स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा एक जुलाई को लापता हो गई थी, अपहरण का जब सच बाहर आया तो हर कोई हैरान है
दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया. आरोप है कि दोनों ने याचिकाकर्ता के चाचा के घर पर यौन संबंध बनाए
दर्ज आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि 16 वर्ष की उम्र में नाबालिग होने के बाद भी पीड़िता ने याचिकाकर्ता के पक्ष में बयान दिया है.
Allahabad High Court के Justice Umesh Chandra Sharma ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति धर्म परिवर्तन और शारीरिक संबंध के लिए सहमति नहीं दे सकता.
भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) के तहत किडनैपिंग और अपहरण को अलग-अलग परिभाषित किया गया है.
किसी का अपहरण करना एक संगीन अपराध है, जिसके लिए पकड़े जाने पर दोषी को कठोर सजा भी दी जाती है. बहुत कम लोग ये जानते हैं कि किडनैपिंग और अपहरण में अंतर होता है.
श्री डूंगरगढ़ कस्बे के एक निजी स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा एक जुलाई को लापता हो गई थी, अपहरण का जब सच बाहर आया तो हर कोई हैरान है
दर्ज आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि 16 वर्ष की उम्र में नाबालिग होने के बाद भी पीड़िता ने याचिकाकर्ता के पक्ष में बयान दिया है.
किसी का अपहरण करना एक संगीन अपराध है, जिसके लिए पकड़े जाने पर दोषी को कठोर सजा भी दी जाती है. बहुत कम लोग ये जानते हैं कि किडनैपिंग और अपहरण में अंतर होता है.