No Parking से पुलिस ने उठा ली कार, तो गाड़ी ऐसे मिलेगी वापस
आईपीसी की धारा 283 नो पार्किंग या सार्वजनिक जगहों में आवाजाही को अवरूद्ध करने को अपराध बताती है. आईपीसी की धारा 283 के अनुसार, पुलिस 200 से लेकर 500 रूपये तक का चालान कर सकती है. वहीं, चालान भरने के बाद आप गाड़ी को वापस पा सकते हैं.