र्वजनिक जगहों पर गाड़ी लगाने पर कभी-कभी पुलिस आपकी गाड़ी टो कर लेती है,
Source: my-lord.inअक्सर ऐसा नो पार्किंग जोन में गाड़ी लगाने के चलते होता है
Source: my-lord.inया किसी ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन होने पर पुलिस आपकी गाड़ी टो करके ले जाती है.
Source: my-lord.inआईपीसी की धारा 283 नो पार्किंग या सार्वजनिक जगहों में आवाजाही को अवरूद्ध करने को अपराध बताती हैं,
Source: my-lord.inऐसे में अगर पुलिस आपकी गाड़ी उठाकर ले गई है, तो सबसे पहले वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन का पता करें.
Source: my-lord.inवहां जाने पर पुलिस नियमों के चलते आपका आपका चालान करती है,
Source: my-lord.inआईपीसी की धारा 283 के अनुसार, पुलिस 200 से लेकर 500 रूपये तक का चालान कर सकती है.
Source: my-lord.inचालान भरने के बाद आप गाड़ी को वापस पा सकते हैं.
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