के कविता को दिल्ली कोर्ट से नही मिली अंतरिम जमानत, अब CBI भी करेगी पूछताछ
बीआरएस नेता कल्वाकुंतला कविता की अंतरिम जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है. वहीं, अब दिल्ली शराब घोटाले में के कविता से सीबीआई तिहाड़ जेल में पूछताछ कर सकती है.
बीआरएस नेता कल्वाकुंतला कविता की अंतरिम जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है. वहीं, अब दिल्ली शराब घोटाले में के कविता से सीबीआई तिहाड़ जेल में पूछताछ कर सकती है.
हाल ही में एक सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य द्वारा आपत्ति जताने भर से ही किसी आरोपी को अंतरिम जमानत देने से इंकार नहीं किया जा सकता हैं. आइये जानते हैं पूरा मामला…
अगर पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेती है जिस पर गंभीर अपराध के आरोप हैं और उस मामले में जांच के लिए उस व्यक्ति से पूछताछ करने की जरुरत होती है तो ऐसे में सीआरपीसी (CrPC) की धारा 167 के तहत उसे 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करना होता है.
हाल ही में एक सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य द्वारा आपत्ति जताने भर से ही किसी आरोपी को अंतरिम जमानत देने से इंकार नहीं किया जा सकता हैं. आइये जानते हैं पूरा मामला…
अगर पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेती है जिस पर गंभीर अपराध के आरोप हैं और उस मामले में जांच के लिए उस व्यक्ति से पूछताछ करने की जरुरत होती है तो ऐसे में सीआरपीसी (CrPC) की धारा 167 के तहत उसे 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करना होता है.