मां या पिता, किसकी जाति के आधार बेटे को मिलेगा आरक्षण का लाभ, सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाई पहेली
सुप्रीम कोर्ट एक गैर-दलित महिला और दलित पुरूष की तलाक की मांग को स्वीकार करते हुए उनके विवाह से उत्पन्न हुए बच्चे को अनुसूचित जाति के टैग देने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट एक गैर-दलित महिला और दलित पुरूष की तलाक की मांग को स्वीकार करते हुए उनके विवाह से उत्पन्न हुए बच्चे को अनुसूचित जाति के टैग देने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट एक गैर-दलित महिला और दलित पुरूष की तलाक की मांग को स्वीकार करते हुए उनके विवाह से उत्पन्न हुए बच्चे को अनुसूचित जाति के टैग देने को कहा है.