घर का पता लगाने की जरूरत नहीं... SC ने असम सरकार को अवैध प्रवासियों के निर्वासन की प्रक्रिया शुरू करने का दिया आदेश
असम के निरोध केन्द्र में लंबे समय से बंद अवैध घुसपैठियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार विदेशी घोषित किए जाने के बाद उन्हें तुरंत निर्वासित किया जाना चाहिए. कोर्ट ने राज्य को निर्वासन प्रक्रिया शुरू करने, राष्ट्रीयता सत्यापन पर हलफनामा दाखिल करने और हिरासत केंद्रों में उचित स्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी.