गवाह बदल गए, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया... जानें Honour Killing मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराते हुए SC ने और क्या कहा
तमिलनाडु में एक अंतरजातीय विवाह के बाद हुई ऑनर किलिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस हत्या का मुख्य कारण जातिवाद था और इस कृत्य को 'सम्मान की हत्या' कहना विडंबनापूर्ण है.