Chennai की मस्जिद का निर्माण 'बिल्कुल अवैध' है: Supreme Court ने Madras HC के फैसले को रखा बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद को हटाने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को जारी रखा है.
सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद को हटाने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को जारी रखा है.
सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद को हटाने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को जारी रखा है.