हेलमेट होने पर भी Challan कर सकती है ट्रैफिक पुलिस!
हेलमेट ISI मार्क ना होने व गाड़ी चलाते समय हेलमेट का स्ट्रैप खुला रखने पर ट्रैफिक पुलिस मोटर व्हेकिल संशोधन अधिनियम (MVA) की धारा 194डी (MVA, 1988 में सेक्शन 129) के अनुसार, आपका कम-से-कम एक हजार चालान काट सकती है और कम से कम तीन महीने तक आपके गाड़ी चलाने पर रोक लगा दी जाएगी.