Gyanvapi Case: मस्जिद के सील किए गए वजूखाने की सफाई की मिली इजाजत, जानें Supreme Court ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वाराणसी जिलाधिकारी की देखरेख में सफाई कराई जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वाराणसी जिलाधिकारी की देखरेख में सफाई कराई जाए.
Court ने कहा कि हिंदू धर्म से जुड़ी सभी वस्तुओं को जिला मजिस्ट्रेट को सौंपें. साथ ही इनको सुरक्षित रखने का जिम्मा जिला मजिस्ट्रेट का होगा और जब भी अदालत इसकी मांग करेगी, इसे कोर्ट में पेश करना होगा.
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने कुछ समय पहले हिंदू पक्ष के फेवर में यह फैसला सुनाया था कि परिसर का एएसआई सर्वे होगा। मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विरोध किया था और सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला रिजर्व कर लिया था; बता दें कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है...
ज्ञानवापी मामले में पिछले दो दिनों से एएसआई सर्वे के खिलाफ दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई चल रही है जिसके चलते सर्वेक्षण पर रोक भी लगी हुई है। आज दोपहर 3:30 बजे से इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतांकर दिवाकर की अदालत में मामले पर सुनवाई जारी रहेगी..
ज्ञानवापी मामले में SC के कहने के बाद मुस्लिम पक्ष में वाराणसी कोर्ट के ASI सर्वे के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसपर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी है.
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण मामले में वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई आज दोपहर से शुरू हुई और कल भी यह जारी रहेगी। जहां आज की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश पाडिया ने की, कल सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रीतांकर दिवाकर करेंगे..
ज्ञानवापी में मामले में सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने परिसर में शुरू हुए एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई, 2023 तक रोक लगा दिया है। अब, हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता राखी सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सोमवार को एक कैविएट याचिका दायर की है..
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हित में फैसला सुनाते हुए परिसर के ASI सर्वे की अनुमति दे दी थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की अपील को आज सुनाने के बाद एएसआई (ASI) सर्वे पर बुधवार, 26 जुलाई, 2023 को शाम पांच बजे तक रोक लगा दी है।
ज्ञानवापी मामले में आज एक अहम फैसला आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वाराणसी की एक अदालत ने परिसर के एएसआई (ASI) सर्वे की अनुमति दे दी है; हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूरी मिल गई है
कानून के मुताबिक आजादी के समय जो धार्मिक स्थल जैसा था वैसा ही रहेगा. वह चाहे मस्जिद हो, मंदिर, चर्च या अन्य सार्वजनिक पूजा स्थल. .
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। हिंदू पक्ष के पूजा के अधिकार को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है
पहला मामला अविमुक्तेश्वरानंद, दूसरा मां श्रृंगार गौरी व अन्य,तीसरा आदि विश्वेश्वर व अन्य, चौथा आदि विश्वेश्वर आदि, पांचवां मां गंगा व अन्य, छठा सत्यम त्रिपाठी व अन्य और सातवां नंदी जी महाराज की तरफ से दाखिल वाद हैं.
पिछले साल 11 नवंबर को, शीर्ष अदालत ने उस क्षेत्र की सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ा दी थी, जहां एक 'शिवलिंग' पाए जाने का दावा किया गया था. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया.
अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान तर्क देते हुए कहा था कि सभी मुकदमों की प्रकृति एक समान है इसलिए सभी मुकदमों की सुनवाई भी एक साथ होनी चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वाराणसी जिलाधिकारी की देखरेख में सफाई कराई जाए.
Court ने कहा कि हिंदू धर्म से जुड़ी सभी वस्तुओं को जिला मजिस्ट्रेट को सौंपें. साथ ही इनको सुरक्षित रखने का जिम्मा जिला मजिस्ट्रेट का होगा और जब भी अदालत इसकी मांग करेगी, इसे कोर्ट में पेश करना होगा.
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने कुछ समय पहले हिंदू पक्ष के फेवर में यह फैसला सुनाया था कि परिसर का एएसआई सर्वे होगा। मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विरोध किया था और सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला रिजर्व कर लिया था; बता दें कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है...
ज्ञानवापी मामले में पिछले दो दिनों से एएसआई सर्वे के खिलाफ दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई चल रही है जिसके चलते सर्वेक्षण पर रोक भी लगी हुई है। आज दोपहर 3:30 बजे से इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतांकर दिवाकर की अदालत में मामले पर सुनवाई जारी रहेगी..
ज्ञानवापी मामले में SC के कहने के बाद मुस्लिम पक्ष में वाराणसी कोर्ट के ASI सर्वे के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसपर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी है.
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण मामले में वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई आज दोपहर से शुरू हुई और कल भी यह जारी रहेगी। जहां आज की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश पाडिया ने की, कल सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रीतांकर दिवाकर करेंगे..
ज्ञानवापी में मामले में सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने परिसर में शुरू हुए एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई, 2023 तक रोक लगा दिया है। अब, हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता राखी सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सोमवार को एक कैविएट याचिका दायर की है..
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हित में फैसला सुनाते हुए परिसर के ASI सर्वे की अनुमति दे दी थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की अपील को आज सुनाने के बाद एएसआई (ASI) सर्वे पर बुधवार, 26 जुलाई, 2023 को शाम पांच बजे तक रोक लगा दी है।
ज्ञानवापी मामले में आज एक अहम फैसला आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वाराणसी की एक अदालत ने परिसर के एएसआई (ASI) सर्वे की अनुमति दे दी है; हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूरी मिल गई है
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। हिंदू पक्ष के पूजा के अधिकार को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है
पहला मामला अविमुक्तेश्वरानंद, दूसरा मां श्रृंगार गौरी व अन्य,तीसरा आदि विश्वेश्वर व अन्य, चौथा आदि विश्वेश्वर आदि, पांचवां मां गंगा व अन्य, छठा सत्यम त्रिपाठी व अन्य और सातवां नंदी जी महाराज की तरफ से दाखिल वाद हैं.
पिछले साल 11 नवंबर को, शीर्ष अदालत ने उस क्षेत्र की सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ा दी थी, जहां एक 'शिवलिंग' पाए जाने का दावा किया गया था. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया.
अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान तर्क देते हुए कहा था कि सभी मुकदमों की प्रकृति एक समान है इसलिए सभी मुकदमों की सुनवाई भी एक साथ होनी चाहिए