विष्णुपद मंदिर एक सार्वजनिक ट्रस्ट, ब्रह्माणों की निजी संपत्ति नहीं; Patna High Court ने 46 साल पुराने केस में दिया फैसला
पटना हाईकोर्ट ने विष्णुपद मंदिर मामले में अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने गायवाल ब्रह्मणों की दूसरी याचिका खारिज कर विष्णुपद मंदिर को सार्वजनिक न्यास बताया, जिसकी जिम्मेदारी राज्य धार्मिक न्यास की है.