फरवरी के बाद हिरासत में नहीं... टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी की जमानत पर शीर्ष अदालत की अहम टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक पार्थ चट्टोपाध्याय को धन शोधन मामले में 1 फरवरी 2025 या उससे पहले जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह सर्दी की छुट्टियों से पहले या 31 दिसंबर 2024 से पहले आरोप तय करने पर निर्णय ले.