भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 160 से 162: सार्वजनिक उपद्रव की घटना में मजिस्ट्रेट को मिली शक्तियां
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 160 से 162 सार्वजनिक उपद्रव (Public Nuisance) पर रोक लगाने को लेकर मजिस्ट्रे़ट को मिली शक्तियों को बताती है. सार्वजनिक उपद्रव,पब्लिक प्लेस में हंगामा करना, हाथापाई या शांति व्यवस्था को भंग करना शामिल हैं. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मजिस्ट्रेट को इन पर रोक लगाने की शक्ति देती है.