आवारा कुत्ते को कुचलकर मारने में आरोपी छात्र को मिली राहत, Bombay High Court ने FIR की रद्द
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कार से कुचलकर आवारा कुत्ते को मारने के आरोपी छात्र के खिलाफ हुए एफआईआर को रद्द कर दिया. कोर्ट ने ऐसा संविधान के आर्टकल 226 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग कर किया.