ईमेल से महिला की गरिमा को पहुंची ठेस, बॉम्बे हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने से किया मना
हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि ईमेल में लिखे शब्द, हावभाव से महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना आईपीसी सेक्शन 509 के तहत अपराध है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने आगे कहा कि ये ईमेल आरोपी ने व्यक्तिगत रूप से भेजकर महिला की प्राइवेसी को भंग करने के साथ-साथ उसकी आत्मसम्मान, गरिमा को भी ठेस पहुंचाया है.