‘अगर ECIR नहीं है, तो कम से कम व्यक्ति को समन भेजने का आधार तो बताएं’, Allahabad High Court ने ईडी को दिया निर्देश
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ईडी से कहा. अगर आपके पास ECIR नहीं है, कम से कम जिस व्यक्ति को समन कर रहे हैं, उससे पूछताछ करने के कारणों से अवगत कराने के लिए कोई डॉक्यूमेंटस तो दें जिससे वह जांच में पूरा सहयोग कर सकें,