हिरासत में लिए गए आरोपी के बयान अदालत में एविंडेंस के तौर पर मान्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह भी नोट किया कि ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत आरोपी के बयान पर भरोसा किया था, जो सबूतों में स्वीकार्य नहीं था और इसे तोफन सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य (2021) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर सबूतों में नहीं पढ़ा जा सकता था.