हिरासत में लिए गए आरोपी के बयान अदालत में एविंडेंस के तौर पर मान्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 29 Aug, 2024

मादक पदार्थ तस्करी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को मादक पदार्थ तस्करी के मामले में बरी कर दिया, जिसमें पाया गया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई कानूनी सबूत नहीं है जिससे पता चले कि रेलवे पार्सल द्वारा दूसरे आरोपी द्वारा ले जाए जाने वाले प्रतिबंधित पदार्थ की आपूर्ति अपीलकर्ता द्वारा की गई थी या वह इसके लिए किसी साजिश में शामिल था.

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आरोपी के बयान एविंडेंस के तौर पर मान्य नहीं

जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह भी नोट किया कि ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत आरोपी के बयान पर भरोसा किया था, जो सबूतों में स्वीकार्य नहीं था और इसे तोफन सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य (2021) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर सबूतों में नहीं पढ़ा जा सकता था.

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प्रतिबंधित सामान

पीठ ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो दर्शाता हो कि दूसरे आरोपी द्वारा रेलवे पार्सल के जरिए ले जाए जाने वाला प्रतिबंधित सामान अपीलकर्ता द्वारा या उसकी ओर से दूसरे आरोपी तक पहुंचाया गया था. अपीलकर्ता से किसी भी तरह की आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है.

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नारकोटिक्स विभाग

मामले में नारकोटिक्स विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर 21 दिसंबर, 2013 को एक जांच शुरू किया. इसने जसविंदर सिंह को पकड़ा जिसने स्वीकार किया कि उसके पास रैनबैक्सी कंपनी द्वारा निर्मित पेंटाज़ोसीन (फोर्टविन इंजेक्शन) के 30 कार्टन की खेप मिली थी.

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एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत उसका बयान दर्ज किया. उसने स्वीकार किया कि वह पटना से दवाइयां खरीदता था और उन्हें उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बेचता था. आरोपी ने बताया कि उसने कई मौकों पर अपीलकर्ता और दूसरे आरोपी से फोर्टविन इंजेक्शन खरीदे हैं.

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आरोपी का बयान

आरोपी के बयान के आधार पर जांच एजेंसी ने अपीलकर्ता को गिरफ्तार किया था,

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ट्रायल कोर्ट

जिसे ट्रायल कोर्ट ने दस साल जेल की सजा सुनाई. धारा 22(सी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता को 10 साल के कठोर कारावास और 1,00,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई.

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सजा खारिज

हाईकोर्ट ने भी इस मामले को बरकरार रखा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

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