हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को दिल्ली शराब नीति घोटाले केस में जमानत दी है. के कविता पिछले पांच महीने से न्यायिक हिरासत में थी.
Image Credit: my-lord.inजमानत फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए अपीलकर्ता की आगे हिरासत की आवश्यकता नहीं है.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और अभी सुनवाई शुरू होने में देरी है, जिस आधार पर उन्हें महिला होने के नाते विशिष्ट राहत दिया जा सकता है.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने के कविता एक शिक्षित महिला हैं, संवैधानिक पद रह चुकी है. इसलिए उन्हें किसी अपराध में बलि के बकरे पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.
Image Credit: my-lord.inसु्प्रीम कोर्ट ने फैसले में ये भी कहा कि जमानत नियम है और इससे इंकार करना एक अपवाद है.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार अन्य वैधानिक प्रतिबंधों से श्रेष्ठ है.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट में उपस्थित रहने सहित अन्य जमानती शर्तों पर रिहा करने के निर्देश दिए है.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने के कविता को दस लाख के दो बेल बॉन्ड देने को भी कहा है.
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