'उन्हें बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता', K Kavitha को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 29 Aug, 2024

बीआरएस नेता के कविता

हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को दिल्ली शराब नीति घोटाले केस में जमानत दी है. के कविता पिछले पांच महीने से न्यायिक हिरासत में थी.

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सुप्रीम कोर्ट

जमानत फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए अपीलकर्ता की आगे हिरासत की आवश्यकता नहीं है.

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विशिष्ट लाभ

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और अभी सुनवाई शुरू होने में देरी है, जिस आधार पर उन्हें महिला होने के नाते विशिष्ट राहत दिया जा सकता है.

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बलि का बकरा (Scapegoat)

सुप्रीम कोर्ट ने के कविता एक शिक्षित महिला हैं, संवैधानिक पद रह चुकी है. इसलिए उन्हें किसी अपराध में बलि के बकरे पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.

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Bail Is Rule

सु्प्रीम कोर्ट ने फैसले में ये भी कहा कि जमानत नियम है और इससे इंकार करना एक अपवाद है.

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Article 21

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार अन्य वैधानिक प्रतिबंधों से श्रेष्ठ है.

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जमानती शर्त

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट में उपस्थित रहने सहित अन्य जमानती शर्तों पर रिहा करने के निर्देश दिए है.

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दस लाख के दो बेल बॉन्ड

सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को दस लाख के दो बेल बॉन्ड देने को भी कहा है.

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