इस्लाम में संपत्ति का बँटवारा Shariat Act के तहत कैसे होता है? जानिये
मृत व्यक्ति की संपत्ति में चल और अचल संपत्ति दोनों शामिल हैं और दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है. संयुक्त परिवार की संपत्ति या खुद से अर्जित की गई संपत्ति की कोई अवधारणा नहीं है.
मृत व्यक्ति की संपत्ति में चल और अचल संपत्ति दोनों शामिल हैं और दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है. संयुक्त परिवार की संपत्ति या खुद से अर्जित की गई संपत्ति की कोई अवधारणा नहीं है.
संपत्ति के लालच में हिस्सेदार वसीयत के साथ अक्सर छेड़छाड़ करते हैं जिससे बाकी के हिस्सेदारों के साथ नाइंसाफी होती है, ऐसे में बाकी के हिस्सेदार परेशान होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए
अगर आपको शक है कि वसीयत में छेड़छाड़ किया गया है या फिर आपको लगता है कि आपको जितना हक मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है, तो ऐसे में आप कानून का सहारा ले सकते हैं
मृत व्यक्ति की संपत्ति में चल और अचल संपत्ति दोनों शामिल हैं और दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है. संयुक्त परिवार की संपत्ति या खुद से अर्जित की गई संपत्ति की कोई अवधारणा नहीं है.
अगर आपको शक है कि वसीयत में छेड़छाड़ किया गया है या फिर आपको लगता है कि आपको जितना हक मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है, तो ऐसे में आप कानून का सहारा ले सकते हैं