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इस्लाम में संपत्ति का बँटवारा Shariat Act के तहत कैसे होता है? जानिये

Muslim Law

मृत व्यक्ति की संपत्ति में चल और अचल संपत्ति दोनों शामिल हैं और दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है. संयुक्त परिवार की संपत्ति या खुद से अर्जित की गई संपत्ति की कोई अवधारणा नहीं है.

Written by Satyam Kumar |Published : June 20, 2024 9:23 AM IST

Sharia law: इस्लाम धर्म में संपत्ति का बँटवारा शरीयत एक्ट (The Shariat Act), 1937 के तहत होता है. संपत्ति या पैसे का बंटवारा पर्सनल लॉ के तहत तय उत्तराधिकारियों में होता है. अगर किसी शख्स की मौत हो जाए तो उसके संपत्ति में उसके बेटे, बेटी, विधवा और माता पिता को हिस्‍सा मिलता है. बेटे से आधी संपत्ति बेटी को देने का प्रावधान है.

पति की मौत के बाद विधवा को संपत्ति का छठवां हिस्सा दिया जाता है, साथ ही, माता-पिता के लिए भी हिस्सेदारी तय की गई है, आइये जानते है कि क्या है इस्लाम में संपत्ति के बटँवारा का नियम.

मृत मुसलमान की संपत्ति का प्रशासन: सामान्य नियम

मृत व्यक्ति की संपत्ति में चल और अचल संपत्ति दोनों शामिल हैं और दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है. संयुक्त परिवार की संपत्ति या खुद से अर्जित की गई संपत्ति की कोई अवधारणा नहीं है. किसी व्यक्ति की मृत्यु से ही संपत्ति के उत्तराधिकार का सवाल उठता है. मुस्लिम परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे को जन्म के साथ ही संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है.

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जब किसी मुसलमान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो यह आवश्यक होता है कि उसके उत्तराधिकारियों द्वारा चार कर्तव्य निभाए जाएं: पहला कार्य ये है अंत्येष्टि (Funeral) का है और साथ दफ़न व्यय (खर्चे ) का भुगतान करना; दूसरा कार्य है कि मृतक का कर्ज़ चुकाना; तीसरा मृतक का मूल्य/ वसीयत निर्धारित करना; और अंतिम में शेष संपत्ति को शरिया कानून के अनुसार मृतक के रिश्तेदारों को वितरित करना.

मुस्लिम कानून के तहत यह महत्वपूर्ण माना जाता है कि एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए धन और संपत्ति छोड़ जाता है. ऐसे मामलों में, वह अपनी संपत्ति का केवल 1/3 हिस्सा ही अपने वंश से बाहर के लोगों के नाम कर सकता है, जिससे उसकी संपत्ति का कम से कम 2/3 हिस्सा परिवार के सदस्यों के बीच बांटा जा सके.

मुस्लिम कानून उसे किसी विशेष उत्तराधिकारी के प्रति कोई अनुचित पूर्वाग्रह (Prejudice) पेश करने की अनुमति नहीं देता है, और अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों की जानकारी और सहमति के बिना उसके कुछ उत्तराधिकारियों के पक्ष में वसीयत अमान्य होगी.

निष्पादक (Executor) और प्रशासक में संपत्ति का शामिल होना

धारा 2(c) निष्पादक को एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बात करती है जिसे वसीयतकर्ता की नियुक्ति के द्वारा मृत व्यक्ति की अंतिम वसीयत का निष्पादन सौंपा जाता है। इसका मतलब उसकी नियुक्ति वसीयतकर्ता की इच्छा से होती है. इस एक्ट की धारा 2(a) यह कहती है कि एक प्रशासक को किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है, जब कोई निष्पादक नहीं होता है. इसलिए उन्हें उच्च न्यायालय के प्रोबेट डिवीजन द्वारा नियुक्त किया जाता है.

वसीयतकर्ता की मृत्यु की तारीख से निष्पादक की संपत्ति उसमें शामिल हो जाती है. प्रशासक की संपत्ति उसकी नियुक्ति की तारीख से उसमें शामिल होती है, उससे पहले प्रोबेट डिवीजन के न्यायाधीश के पास संपत्ति होती है.

एक निष्पादक या प्रशासक के पास मृतक के जीवित रहने पर किए गए कार्यों के लिए मुकदमा करने की समान शक्ति होती है, और यदि मृतक जीवित होता तो वह ऋण की वसूली भी कर सकता था. मानहानि के खिलाफ कार्रवाई को छोड़कर, उसके पास अपनी मृत्यु के पक्ष में या उसके खिलाफ मौजूद किसी भी कार्रवाई पर मुकदमा चलाने या बचाव करने के सभी अधिकार हैं. निष्पादक अंतिम संस्कार, सूची और खाते, संपत्ति से ऋण के भुगतान आदि से संबंधित सभी कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है.

विरासत का हस्तांतरण

किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद, उसकी संपत्ति को दो तरीकों से हस्तांतरित किया जा सकता है – उसकी वसीयत के माध्यम से और जब कोई वसीयत न हो तो उत्तराधिकार के कानूनों के अनुसार. विरासत की आवश्यकताएं पूरी होने के बाद, यानी, दफन व्यय, ऋण और वसीयत का ध्यान रखा जाता है, फिर विरासत हस्तांतरित की जाती है.

मुस्लिम कानून के अनुसार, वे वारिस मृतक के उत्तराधिकारी होते हैं जिन्हें शरिया द्वारा कानूनी रूप से उनकी संपत्ति प्राप्त करने के लिए मान्यता दी जाती है, बशर्ते कि उन्हें विरासत से वंचित न किया जाए.

उत्तराधिकारियों को आमतौर पर दो श्रेणियों विभाजित किया गया है;

पहले हिस्से में पति, पत्नी, पिता, मां, बेटी, गर्भाशय भाई, गर्भाशय बहन, सगी बहन और सजातीय (Homogeneous) बहन शामिल हैं. दूसरा में, इन सभी हिस्सेदारों में से, चार ऐसे हैं जो कभी हिस्सेदार के रूप में और कभी अवशेष के रूप में विरासत लेते हैं ,ये हैं पिता, पुत्री, सगी बहन और सजातीय बहन.

अवशेष वे हैं जो तत्काल हिस्सेदार की अनुपस्थिति में विरासत ले सकते हैं, और यदि संपत्ति उनके बीच हस्तांतरित होने के बाद भी बची रहती है तो कोई दूर के रिश्तेदारों की तीसरी श्रेणी भी यहाँ मौजूद है, जो न तो हिस्सेदार हैं और न ही अवशेष, बल्कि रक्त संबंध से जुड़े हुए हैं.

हालाँकि, सौतेले बच्चों और सौतेले माता-पिता को एक-दूसरे से संपत्ति विरासत में नहीं मिलती है. सभी प्राकृतिक उत्तराधिकारियों के असफल होने पर, मृतक की संपत्ति सरकार के पास चली जाती है. यदि कोई उत्तराधिकारी मौजूद नहीं है तो राज्य सभी संपत्ति का अंतिम उत्तराधिकारी बन जाता है.