District Level Caste Scrutiny Committee के पास नहीं है किसी जाति को Scheduled Caste घोषित करने का अधिकार: Allahabad High Court
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हाल ही में एक मामले में फैसला सुनाया है कि किसी भी जाति को सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 341 के जरिए 'अनुसूचित जाति' की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, यह अधिकार जिला स्तरीय जाति छानबीन समिति के पास नहीं है। जानिए पूरा मामला..