'सामान्य आदेश पर अधिकारी Firearms नहीं जमा करा सकते हैं', Allahabad High Court ने राज्य को दी सख्त हिदायत
उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सामान्य आदेश के आधार पर राज्य में फायर आर्म्स जमा नहीं कराया जा सकता है. हां, अगर अधिकारियों को लगता है कि विशिष्ट सुरक्षा कारणों से फायर आर्म्स जमा कराने की जरूरत है, तो इसके लिए विशिष्ट सूचना जारी कर सकतें है.