1984 Sikh Riots के आरोपियों को सजा देने की जगह बरी...केन्द्र ने SC से ये क्या कह दिया
केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में 1984 के सिख विरोधी (Sikh Riots) दंगों के मामलों में कई आरोपियों को सजा देने की जगह बरी करने के दावे करते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आठ अपील को खारिज कर दिया है.