उमर खालिद की जमानत याचिका पर Delhi Police को SC का नोटिस, 6 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश
उमर खालिद ने Delhi High Court के अक्टूबर 2022 के आदेश के खिलाफ Supreme Court का रूख किया है, दिल्ली हाईकोर्ट खालिद को जमानत देने से इंकार कर दिया था.
उमर खालिद ने Delhi High Court के अक्टूबर 2022 के आदेश के खिलाफ Supreme Court का रूख किया है, दिल्ली हाईकोर्ट खालिद को जमानत देने से इंकार कर दिया था.
भागीरथी विहार स्थित परिसरों में तोड़-फोड़ के संबंध में इरफान और आकिल सैफी की दो शिकायतों पर केस दर्ज किया गया था.
दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करते अपनी दलील में कहा कि दंगों में 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे. पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा फैसले में की गयी व्याख्या आतंकी मामलों में अभियोजन को कमजोर करेगी.
दिल्ली दंगो के आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा ने Delhi High Court में याचिका दायर कर केस से जुड़ी "संवेदनशील" और "गोपनीय" जानकारी जो कि दिल्ली पुलिस द्वारा लीक की गयी को हटाने के लिए मीडिया को निर्देश देने की मांग की गई है.
Delhi Police, और अभियोजन पक्ष के अनुसार दोनों आरोपी 25 फरवरी को खजूरी खास की गली नंबर-29 में एक विशेष समुदाय के लोगों की संपत्तियों की पहचान करने के बाद शिकायतकर्ताओं सहित अन्य के घरों में आग लगाने वाली दंगाई भीड़ का हिस्सा थे.
उमर खालिद ने Delhi High Court के अक्टूबर 2022 के आदेश के खिलाफ Supreme Court का रूख किया है, दिल्ली हाईकोर्ट खालिद को जमानत देने से इंकार कर दिया था.
भागीरथी विहार स्थित परिसरों में तोड़-फोड़ के संबंध में इरफान और आकिल सैफी की दो शिकायतों पर केस दर्ज किया गया था.
दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करते अपनी दलील में कहा कि दंगों में 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे. पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा फैसले में की गयी व्याख्या आतंकी मामलों में अभियोजन को कमजोर करेगी.
दिल्ली दंगो के आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा ने Delhi High Court में याचिका दायर कर केस से जुड़ी "संवेदनशील" और "गोपनीय" जानकारी जो कि दिल्ली पुलिस द्वारा लीक की गयी को हटाने के लिए मीडिया को निर्देश देने की मांग की गई है.
Delhi Police, और अभियोजन पक्ष के अनुसार दोनों आरोपी 25 फरवरी को खजूरी खास की गली नंबर-29 में एक विशेष समुदाय के लोगों की संपत्तियों की पहचान करने के बाद शिकायतकर्ताओं सहित अन्य के घरों में आग लगाने वाली दंगाई भीड़ का हिस्सा थे.