सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर की अहम टिप्पणी, कहा-हिरासत में बंद लोगों के मामलों में हर दिन की देरी मायने रखती है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों का यह संवैधानिक दायित्व है कि वे नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में शीघ्रता से निर्णय लें और ऐसे मामले में एक दिन की देरी भी मायने रखती है.