पुलिस द्वारा गिरफ्तारी और हिरासत में क्या है अंतर?
जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उसे हिरासत में रखा जाता है लेकिन हिरासत में रखना आवश्यक नहीं गिरफ्तारी हो. अर्थात हिरासत और गिरफ्तारी दोनों का अर्थ और उद्देश्य अलग-अलग है.
जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उसे हिरासत में रखा जाता है लेकिन हिरासत में रखना आवश्यक नहीं गिरफ्तारी हो. अर्थात हिरासत और गिरफ्तारी दोनों का अर्थ और उद्देश्य अलग-अलग है.
अगर पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेती है जिस पर गंभीर अपराध के आरोप हैं और उस मामले में जांच के लिए उस व्यक्ति से पूछताछ करने की जरुरत होती है तो ऐसे में सीआरपीसी (CrPC) की धारा 167 के तहत उसे 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करना होता है.
अगर पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेती है जिस पर गंभीर अपराध के आरोप हैं और उस मामले में जांच के लिए उस व्यक्ति से पूछताछ करने की जरुरत होती है तो ऐसे में सीआरपीसी (CrPC) की धारा 167 के तहत उसे 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करना होता है.