18 साल से कम उम्र का व्यक्ति धर्म परिवर्तन के लिए सहमति नहीं दे सकता: Allahabad HC
Allahabad High Court ने 18 वर्ष से कम आयु की मुस्लिम युवती द्वारा धर्म परिवर्तन कर हिंदू युवक से विवाह करने के मामले को स्वीकार नहीं किया है. हाईकोर्ट ने युवती के परिजनों की ओर से युवक के खिलाफ दायर कराए पॉक्सो और दुष्कर्म के मामले को रद्द करने से इंकार कर दिया है.