क्या पत्नी की इच्छा के बिना अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अपराध नहीं है?
2013 में, आईपीसी की धारा 375 में संशोधन किया गया, जिसमें कहा गया कि पति और पत्नी के बीच यौन क्रिया को बलात्कार नहीं माना जाता है. इसी को आधार बनाते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि धारा 377 के तहत परिभाषित अप्राकृतिक यौन संबंध, 15 वर्ष से अधिक उम्र के पति-पत्नी के बीच अपराध नहीं हैं.