CrPC की धारा 173(8) के तहत देश की जांच एजेंसियों को मिली है ये शक्तियां
देश की जांच एजेंसियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कई कानूनी शक्तियों को दिया गया है जिसका इस्तेमाल कर वो अपराध और अपराधियों को नियंत्रित करते हैं. सीआरपीसी के तहत भी इन्हे कुछ खास शक्तियां दी गई हैं.