गड्ढों से भरी सड़कों पर Bombay हाईकोर्ट नाराज, BMC आयुक्त और पांच अन्य नगर निगमों के प्रमुखों को किया तलब
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने संज्ञान लिया कि उच्च न्यायालय ने 2018 में सभी स्थानीय निकायों को निर्देश दिया था कि वे सड़कों और फुटपाथ को गड्ढों से मुक्त रखना कड़ाई से सुनिश्चित करें।