Supreme Court ने केंद्र, राज्यों को यौन उत्पीड़न समितियों का गठन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया
केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को न्यायालय ने निर्देश दिया कि वे आठ सप्ताह के भीतर अनुपालन की रिपोर्ट देने के लिए अपना हलफनामा दाखिल करें.