कुलकर्णी पर हुए ड्रग्स केस को खारिज कर दिया.
Source: my-lord.inजजमेंट कॉपी में उच्च न्यायालय ने कहा कि रिकार्ड पर रखे गए सबूत के अनुसार आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टतया मामला बनता नहीं दिखाई पड़ता है, मामले को जारी रखना तुच्छ और अदालत की प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा.
Source: my-lord.inबॉम्बे हाईकोर्ट ने 22 जुलाई के दिन ये फैसला सुनाया था. फैसले की जजमेंट कॉपी आज(बुधवार) को जारी हुई है.
Source: my-lord.inअदालत ने रिकार्ड पर रखे गए मटेरियल पर गौर करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टतया मामला नहीं बनता है.
Source: my-lord.inअदालत ने फैसले में यह भी कहा कि यह एफआईआर (FIR) को रद्द करने के लिए वह अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने का एक उपयुक्त मामला पाती है क्योंकि इसमें आगे की कार्यवाही ' तुच्छ और परेशान करने वाली' होगी.
Source: my-lord.inसाल 2016 में बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने ठाणे पुलिस द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के विभिन्न प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर (FIR) को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
Source: my-lord.inआरोप पत्र में गवाहों के बयानों और अन्य सबूतों को देखने के बाद, हाईकोर्ट ने नोट किया कि कथित साजिश की बैठक केन्या के होटल के डाइनिंग हॉल में हुई थी और कुलकर्णी डाइनिंग टेबल के बगल में एक सोफे पर बैठी थी.
Source: my-lord.inBombay High Court ने कहा कि आरोप पत्र में प्रस्तुत सामग्री एनडीपीएस अधिनियम (NDPS Act) के तहत अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के खिलाफ मामले की कार्यवाही जारी रखने का औचित्य नहीं है.
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