दूसरे के नाम से 'वोट' डालने पर होगी इतने साल की जेल?
BNS Section 172 के अनुसार, जो कोई, जीवित या मृत व्यक्ति के नाम पर दोबारा से वोट करता है, चुनाव में धोखाधड़ी (Personation at election) का अपराध करता है. BNS Section 174 के अनुसार, ऐसे व्यक्ति कम से कम एक साल जेल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है.