दूसरे के नाम से 'वोट' डालने पर होगी इतने साल की जेल?

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 15 Nov, 2024

चुनाव का समय

चुनावों का दिन समय है, कुछ राज्यों में बिहार यूपी में उपचुनाव हुआ है,

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विधानसभा चुनाव

वहीं झारखंड, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है.

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दूसरे के नाम पर वोट

चुनाव में धांधली हुई और पब्लिक दूसरे के नाम पर वोट डाल रही थी,

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जागरूक बनें

कभी-कभी ऐसी अफवाहे सुनने को मिलती है.

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चुनाव में अपराध

बता दें कि चुनाव को लेकर अफवाहें फैलाना भी अपराध है,

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पहचान बदलकर दोबारा मतदान

अगर कोई व्यक्ति पहले से अपने नाम दे चुका है, उसके बाद दूसरे के नाम पर वोट देना भी अपराध है.

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BNS Section 172

भारतीय नागरिक संहिता की धारा 172 (BNS Section 172) के अनुसार, जो कोई, जीवित या मृत व्यक्ति के नाम पर दोबारा से वोट करता है, चुनाव में धोखाधड़ी (Personation at election) का अपराध करता है.

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होगा जेल और लगेगा जुर्माना

वहीं भारतीय नागरिक संहिता की धारा 174 (BNS Section 174) के अनुसार, ऐसे व्यक्ति कम से कम एक साल जेल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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