दूसरे की चीज उठाना कब 'चोरी' है? जानें कानून

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 14 Nov, 2024

चोरी की घटनाएं

चोरी की घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती है.

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पर्स मारना

यह भरी चलती बस, मेट्रो में किसी का पर्स मारना भी है,

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समान को छूना

किसी का समान बिना इजाजत से हिलाना भी चोरी है,

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बिना परमिशन

जैसे किसी की मेज पर पड़ी अंगूठी को उठा लेता है, यहां बिना इजाजत अंगूठी को हिलाना चोरी का अपराध है.

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BNS Section 303

भारतीय नागरिक संहिता (BNS, 2023) की धारा 303 में चोरी को परिभाषित किया गया है,

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चल संपत्ति

किसी दूसरे की कोई चल संपत्ति (Movable Property) को बेईमानी से ले लेना चोरी कहलाता है.

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चोरी सिद्ध करने के आधार

BNS Section 303 के अनुसार, बिना इजाजत किसी दूसरे के समान को हिलाना, जगह से अलग करना चोरी के अपराध को सिद्ध करता है.

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पेड़ काटना

वैसे ही किसी दूसरे के लगे पेड़ को काटता है ताकि पेड़ ले जा सके, चोरी कहलाता है.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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