Bilkis Bano Case: 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को Supreme Court ने किया रद्द
बिलकिस बानो मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला पीड़िता के हक में सुनाया है और गुजरात सरकार के 11 दोषियों को रिहाई देने के फैसले को रद्द कर दिया है।
बिलकिस बानो मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला पीड़िता के हक में सुनाया है और गुजरात सरकार के 11 दोषियों को रिहाई देने के फैसले को रद्द कर दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय सोमवार 8 जनवरी, 2024 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाने वाला है। 'बिलकिस बानो केस' में गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ कोर्ट पहुंचा था मामला।
बिलकिस बानो के दोषियों को पिछले साल गुजरात सरकार के आदेश पर जेल से रिहा कार दिया गया था जिसके खिलाफ बिलकिस बानो ने उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की; कई अन्य लोगों ने भी रेमिशन के खिलाफ याचिकाएं दायर की। सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि यह याचिका एक 'आपराधिक' नहीं 'प्रशासनिक कानून' का मामला है...
बिलकिस बानो मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला पीड़िता के हक में सुनाया है और गुजरात सरकार के 11 दोषियों को रिहाई देने के फैसले को रद्द कर दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय सोमवार 8 जनवरी, 2024 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाने वाला है। 'बिलकिस बानो केस' में गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ कोर्ट पहुंचा था मामला।
बिलकिस बानो के दोषियों को पिछले साल गुजरात सरकार के आदेश पर जेल से रिहा कार दिया गया था जिसके खिलाफ बिलकिस बानो ने उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की; कई अन्य लोगों ने भी रेमिशन के खिलाफ याचिकाएं दायर की। सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि यह याचिका एक 'आपराधिक' नहीं 'प्रशासनिक कानून' का मामला है...