Bilkis Bano Case: 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को Supreme Court ने किया रद्द
बिलकिस बानो मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला पीड़िता के हक में सुनाया है और गुजरात सरकार के 11 दोषियों को रिहाई देने के फैसले को रद्द कर दिया है।
बिलकिस बानो मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला पीड़िता के हक में सुनाया है और गुजरात सरकार के 11 दोषियों को रिहाई देने के फैसले को रद्द कर दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय सोमवार 8 जनवरी, 2024 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाने वाला है। 'बिलकिस बानो केस' में गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ कोर्ट पहुंचा था मामला।
2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के रेप और उसके परिवार वालों के मर्डर के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काटने वाले ग्यारह आरोपियों को छोड़ दिया गया था। इस फैसले को चुनौती देने हेतु दायर याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में किस दिन से शुरू होगी, यह तय हो गया है...
बिलकिस बानो मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला पीड़िता के हक में सुनाया है और गुजरात सरकार के 11 दोषियों को रिहाई देने के फैसले को रद्द कर दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय सोमवार 8 जनवरी, 2024 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाने वाला है। 'बिलकिस बानो केस' में गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ कोर्ट पहुंचा था मामला।
2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के रेप और उसके परिवार वालों के मर्डर के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काटने वाले ग्यारह आरोपियों को छोड़ दिया गया था। इस फैसले को चुनौती देने हेतु दायर याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में किस दिन से शुरू होगी, यह तय हो गया है...