यूपी एन्टी कन्वर्जन लॉ 'राज्य का सेकुलरिज्म' बनाए रखने के लिए हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी को जमानत देने से किया इंकार
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2021 का उद्देश्य सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देना है, जो भारत के सेकुलरिज्म को दर्शाता है. न्यायालय ने एक महिला को जबरन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने और उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत खारिज कर दी, जिसमें कथित जबरदस्ती और धर्म परिवर्तन के लिए सबूतों की कमी को रेखांकित किया गया. यह मामला नए धर्मांतरण विरोधी कानून के कथित उल्लंघन से जुड़ा है.