सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को जमानत आदेश देते समय Standard Format का पालन करने का आदेश दिया
जस्टिस एस रवींद्र भट और दीपांकर दत्ता की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने मामले में सभी तथ्यों पर विचार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए और अदालत ने उसे ट्रायल कोर्ट की शर्तों पर अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया.














