CBDT ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए समय से पहले अधिसूचित किया ITR form
"आईटीआर फॉर्म एक अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और आगामी आकलन वर्ष की शुरुआत से रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देने के लिए इन्हें पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है,’’ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बयान में कहा.