लोक सेवक से हाथापाई करने पर कितनी होगी सजा?
टोंक के समरवाता में ड्यूटी कर रहे लोक सेवक (Public Servant) पर हाथ उठाने के मामले ने पूरे देश में विवाद खड़ा कर रखा है. BNS Section 132 के अनुसार, अगर कोई लोक सेवक को सरकारी कार्य से रोकने के लिए बल प्रयोग करता है या हमला करता है, तो आरोप सिद्ध होने पर उसे अधिकतम दो साल की जेल और जुर्माना, दोनों लगाया जा सकता है.